
हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ :- प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 हिमाचल प्रदेश में निहित प्रावधानों के अनुसार जिला हमीरपुर के सभी निजी पाठशालाओं के सत्र 2024-25 के लिए मान्यता के नवीनीकरण और 2024-29 के लिए मान्यता हेतु आवेदन पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 29 फरवरी से बढ़ाकर अब 15 मार्च कर दिया गया है।
उपनिदेशक ने बताया कि मान्यता के नवीनीकरण हेतु वेबसाइट एमर्जिंगहिमाचल.एचपी.जीओवी.इन e
जबकि, प्राइमरी से आठवीं और छठी से आठवीं तक की कक्षाओं वाले विद्यालय को प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक को निर्धारित शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन प्रेषित करने होंगे।
ऑनलाइन आवेदनों में त्रुटियां पाए जाने पर ये आवेदन ऑनलाइन ही वापस विद्यालय को भेज दिए जाएंगे। त्रुटियों के निवारण के उपरांत इन्हें पुनः प्रेषित किया जा सकता है। सही आवेदनों को ऑनलाइन ही मान्यता पत्र व मान्यता नवीनीकरण पत्र जारी किए जाएंगे।
उपनिदेशक ने बताया कि सत्र 2024-25 में केवल वही विद्यालय विद्यार्थियों को दाखिला दे पाएंगे जिनके पास विभाग द्वारा मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र होंगे। मान्यता पत्र व मान्यता नवीनीकरण पत्र के बिना संचालित होने वाले विद्यालयों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पहली से पांचवीं तक की नई मान्यता के लिए 5000 रुपये, पहली से आठवीं कक्षा तक नई मान्यता के लिए दस हजार रुपये, छठी से आठवीं कक्षा तक नई मान्यता के लिए 5000 रुपये और पहली से आठवीं तक मान्यता के नवीनीकरण के लिए प्रतिवर्ष 500 रुपये की दर से शुल्क अदा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय हमीरपुर में संपर्क किया जा सकता है।