मतदान केन्द्रों की परिधि में हथियार के साथ आने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा

विवेक शर्मा हमीरपुर : – जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158-एन के तहत आदेश जारी किए है कि जिला हमीरपुर की विभिन्न पंचायतों में 10 अगस्त को होने वाले पचांयती राज के उपचुनावों के दृष्टिगत् मतदान केन्द्रों की परिधि में किसी भी व्यक्ति का हथियार के साथ आने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों में शांति बनाए रखने के लिए डियूटि पर तैनात/ अधिकृत किए गए रिटर्निंग ऑफिसर,प्रेसिडिंग ऑफिसर, पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य सभी पर यह प्रतिबंध होगा।

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