मतदाता सूचियों में पात्र के नाम दर्ज करवाने तथा अपात्र नागरिकों के नाम हटाने में सहयोग करें देबश्वेता बनिक

विवेक शर्मा हमीरपुर :-  जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार 1 अक्तूबर, 2022 की अहर्ता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2022 करवाया जा रहा है।  उन्होंने बताया कि जिला हमीरपुर के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों 36-भोरंज(अ0जा0), 37-सुजानपुर, 38-हमीरपुर, 39-बड़सर तथा 40-नादौन में फोटो युक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप में प्रकाशन 16 अगस्त से सभी मतदान केन्द्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम)/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार/नायब तहसीलदार)के कार्यालयों में कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियां जनसाधारण के लिए निशुल्क निरीक्षण हेतू 11 सितम्बर,2022 तक उपलब्ध रहेंगी।
उन्होंने बताया कि 10 अक्तूबर,2022 को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम रूप में प्रकाशन किया जाएगा।  उन्होंने बताया कि 16 अगस्त को फोटो युक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन सभी मतदान केंद्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में प्रकाशन कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उपरोक्त सभी स्थानों पर 16 अगस्त से 11 सितंबर, 2022 तक दावे/ आक्षेप दाखिल किए जाएंगे। 27 व 28 अगस्त, 2022 तथा 3 व 4 सितंबर, 2022 को विशेष अभियान चलाया जाएगा। 26 सितंबर, 2022 तक दावे/आक्षेपों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 10 अक्तूबर को फोटायुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि फोटो मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन की अवधि के दौरान अभिहित सूची में नाम जोडऩे, नाम हटाने, अथवा प्रविष्टियों में शुद्धि व सभा निर्वाचन क्षेत्र में नाम अन्यत्र स्थापित करने हेतु क्रमश: प्ररूप-6,7 अथवा 8 में अभिहित अधिकारी के समक्ष दावे/आक्षेप प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा सर्वसाधारण की सुविधा के लिए संचालित ऑनलाई पोर्टल http://www.nvsp.in  अथवा मोबाईल ऐप वोटर हेल्पलाईन पर भी उचित फार्म भर अपने दावे/आक्षेप प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि आवेदक सम्बन्धित बीएलओ के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करवाना चाहता है तो उसे निर्वाचन आयोग की  GARUDA APP  के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान मतदाता सूचियों में कोई भी व्यक्ति अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि विभाग की वेबसाइट   http://ceohimachal.nic.in     में हिमाचल प्रदेश की मतदाता सूचियां शीर्षक पर भी कर सकता है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के समस्त जागरूक नागरिकों, स्थानीय राजनैतिक दलों , गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठनों, महिला मंडलों, युवा मंडलों एवं समस्त नागरिकों से आह्वान किया है कि वे प्रारूप प्रकाशन की अवधि 16 अगस्त से 11 सितंबर, 2022 के मध्य  प्रारूप में प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का निरीक्षण कर लें और पात्र नागरिकों के नाम दर्ज करवाने तथा अपात्र नागरिकों के नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची से हटाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों में नाम दर्ज करने के लिए आवेदन प्ररूप-6, अप्रवासी निर्वाचकों मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए प्ररूप-6क,विद्यमान निर्वाचक नामावली में अपना नाम अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या की सूचना के लिए प्ररूप-6 ख, मतदाता सूची में से नाम हटवाने के लिए आवेदन प्ररूप-7 तथा मौजूदा निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का सुधार करने, एपिक प्रतिस्थापित करने, दिव्यांगजनों को चिन्हित करने और निवास स्थानान्तरण करने के लिए प्ररूप-8 पर आवेदन कर सकते हैं।

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