मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम दर्ज करवाने तथा अपात्र के नाम से हटाने के लिए 11 सितंबर तक किए जाएंगे दावे/ आक्षेप दाखिल-मनीष कुमार सोनी

विवेक शर्मा हमीरपुर :- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम हमीरपुर 38- विधानसभा क्षेत्र मनीष कुमार सोनी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रयुक्त होने वाली फोटो युक्त मतदाता सूचियों का 1 अक्तूबर,2022 की अहर्ता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फोटो युक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन सभी मतदान केंद्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में 16 अगस्त को प्रकाशन कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि 16 अगस्त से 11 सितंबर  तक दावे/ आक्षेप दाखिल किए जाएंगे। 27 व 28 अगस्त तथा 3 व 4 सितंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी मतदान केंद्रों पर राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों सहित दावे/आक्षेप प्राप्त किए जाएंगे। 26 सितंबर तक दावे का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 10 अक्तूबर को फोटायुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम अनुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 16 अगस्त को 38- हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केंद्र पर तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार के कार्यालय में किया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूचियां 11 सितंबर तक उपरोक्त स्थानों पर निशुल्क निरीक्षण तथा विभिन्न प्रकार के दावे और आक्षेप फार्म 6,7व 8 जो भी समुचित हो पर दर्ज करने के लिए उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान मतदाता सूचियों में कोई भी नागरिक अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि इंटरनेट वेबसाइट  http://ceohimachal.nic.in   में भी कर सकता है।
उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के समस्त जागरूक नागरिकों तथा राजनैतिक दलों से आह्वान किया है कि वे प्रारूप प्रकाशन की अवधि 16 अगस्त से 11 सितंबर  तक  प्रारूप में प्रकाशित मतदाता सूचियों का निरीक्षण कर लें और पात्र नागरिकों के नाम दर्ज करवाने तथा अपात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

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