बड़सर में निर्वाचन अधिकारी ने किया प्रत्याशियों एवं उनके प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन

विवेक शर्मा हमीरपुर :-  विधानसभा क्षेत्र 39-बड़सर के निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम शशिपाल शर्मा ने बुधवार को क्षेत्र के उम्मीदवारों एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके निर्वाचन संबंधी प्रबंधों एवं नियमों की जानकारी दी।
इस अवसर पर उन्होंने बताया कि 10 नवंबर को सायं 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा तथा प्रचार के संबंध में सभी दलों एवं उम्मीदवारों द्वारा ली गई अनुमतियां स्वत: ही समाप्त हो जाएंगी। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 10 नवंबर के बाद बड़सर विधानसभा क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति का ठहराव नहीं होना चाहिए। केवल पंजीकृत मतदाता को ही विधानसभा क्षेत्र में रुकने की अनुमति होगी। अधिनियम-1951 की धारा 128 के अनुसार मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान कोई भी सार्वजनिक सभा और जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा।
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशानुसार बड़सर विधानसभा क्षेत्र में पांच मतदान केंद्रों  3-दांदड़ू, 60-बिझड़ी, 33-बणी, 39-बड़सर-1 और 15-करेर का संचालन केवल महिला अधिकारी ही करेंगी। इनके अतिरिक्त 37-जौड़े अम्ब और 75-हरसौर को मॉडल पोलिंग बूथ बनाया गया है। शशि पाल शर्मा ने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ किड्स कार्नर बनाए गए हैं जोकि मतदान के दिन महिलाओं के साथ आने वाले शिशुओं के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं। इनमें शिशुओं के लिए बैठने की व्यवस्था के अलावा पानी, दूध, बिस्किट और खिलौने इत्यादि भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये सुविधाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएंगी।
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की सहायता के लिए दो-दो स्वयंसेवी मौजूद रहेंगे जो दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक पहुंचने में सहायता करेंगे। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक आशा या स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र के 50 मतदान केन्द्रों पर लाइव वेबकास्टिंग भी की जाएगी। निर्वाचन अधिकारी ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने तथा 12 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की।

[covid-data]